बेंगलुरु में जून 2023 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनकी पत्नी, जो भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएमबी) में संकाय सदस्य हैं, साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गए। इस जालसाजी में फर्जी पुलिसकर्मियों और फर्जी कूरियर सेवा का इस्तेमाल किया गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 33.24 लाख रुपये का नुकसान हुआ, जबकि आईआईएमबी फैकल्टी सदस्य को 1.73 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
39 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 29 जून को बेंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें फेडेक्स कूरियर सेवा का होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि उनके नाम पर ताइवान भेजा गया एक पार्सल मुंबई पुलिस ने अवैध सामान होने के कारण जब्त कर लिया है। फ़ोन कॉल बाद में मुंबई के पुलिस उपायुक्त होने का नाटक कर रहे एक शख्स तक पहुँच गया, जिसने दावा किया कि टेक कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है।
उस तकनीक विशेषज्ञ को 'डीसीपी' के साथ स्काइप कॉल में शामिल होने के लिए कहा गया और अपने आधार नंबर और फोटो के साथ विभिन्न खातों में धनराशि ट्रांसफर करने के लिए कहा गया ताकि उनकी पहचान का सत्यापन किया जा सके। 'डीसीपी' ने डरावनी धमकियां दीं और दावा किया कि विभिन्न खातों में जमा की गई राशि सत्यापन के बाद तकनीक विशेषज्ञ को वापस कर दी जाएगी। कुल 33,24,859 रुपये का ट्रांसफर किया गया।
बेंगलुरु में साइबर अपराधों की बाढ़ के मद्देनजर, शहर पुलिस ने अब साइबर अपराधों को चार विशिष्ट समूहों के तहत वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में अपराधों की निगरानी के लिए पुलिस उपायुक्त रैंक के चार अधिकारी शामिल होंगे।
बेंगलुरु में इस साल अब तक फर्जी कूरियर धोखाधड़ी के 250 मामले दर्ज किए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि इन मामलों की जांच के साथ-साथ तीन अन्य प्रकार के सामान्य साइबर धोखाधड़ी — आधार सक्षम भुगतान सेवा धोखाधड़ी (116 मामले), व्हाट्सएप सेक्सटॉर्शन (115 मामले), और ऑनलाइन नौकरी धोखाधड़ी (4,607 मामले) — जांचों को प्राथमिकता दी जाएगी।
बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने शुक्रवार को कहा, "नियुक्त डीसीपी यह सुनिश्चित करें कि उनके निरीक्षण में साइबर अपराधों की सही तरीके से जांच हो और बैंकों में नोडल अधिकारियों और केंद्र सरकार के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ समन्वय करें ताकि साइबर अपराधियों का पता लगाया जा सके और पीडितों द्वारा खोए हुए धन को वापस लाया जा सके।"
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