बच्चों को कोई गलत तरीके से छूता है, गन्दी बातें करता है और गन्दी तस्वीरें दिखाता है, बावजूद इसके बच्चे अपने परिजनों से इस बात को कहने से डरते हैं, तो बच्चों से कहें कि घबराइये नहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आपके साथ है। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी मदद करें और दोषियों को पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत` सज़ा दिलाएं। इसके लिये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा POCSO e-box बनाया गया है। इस POCSO e-box से शोषण का शिकार होने वाले बच्चे बिना किसी को बताये स्वयं ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर दोषियों को सज़ा दिला सकते हैं।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन-सी-पी-सी-आर.) के गठन का उद्देश्य प्रदेश में बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जो बच्चों के हित में सभी कानूनी प्रावधानों, उनके संरक्षण और विकास के लिए चलाई जा रही समस्त योजनाओं की सटीकता, सम्पूर्णता और प्रभावशीलता की निगरानी कर सके ताकि प्रदेश में बच्चों के लिए सकारात्मक और खुशहाल वातावरण निर्मित हो सके।
कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराएं
STEP-1 POSCO e -box पर जाने के लिए निचे दिए बटन पर क्लिक करें।
STEP-2 बटन पर क्लिक करने पर कुछ इस तरह का पेज खुल जायेगा, जिसमे आपको चित्र द्वारा समझायी गयी कम से कम किसी एक केटेगरी का चुनाव करना होगा। एक से अधिक केटेगरी को भी चुन सकते हैं।
STEP-3 अब फॉर्म में मांगी गयी जरुरी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, घटना का संक्षिप्त विवरण भरना है। इसके बाद सबमिट (submit) बटन पर क्लिक करके आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और एक unique शिकायत नंबर मिल जायेगा।
बच्चों के साथ हो रहे साइबर क्राइम को अब posco e -box पर दर्ज करा सकते हैं।
इंटरनेट के माध्यम से बच्चों के साथ हो रहे क्राइम की शिकायत अब National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) के POCSO e-box पर की जा सकती है. बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे साइबर क्राइम को ध्यान में रखते हुए NCPCR ने POCSO e-box का दायरा बढ़ाते हुए अब Cyber-bullying, साइबर स्टाकिंग, फोटो के साथ छेड़छाड़ द्वारा अश्लील फोटो बनाना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिकायत अब POCSO e-box पर की जा सकती है
पीड़ित बच्चे खुद या परिवार का कोई भी सदस्य, दोस्त, रिस्तेदार, शिक्षक आदि बच्चों के खिलाफ हो रहे साइबर क्राइम को ncpcr की वेबसाइट www.ncpcr.gov.in पर जाकर या ईमेल pocsoebox-ncpcr@gov.in या मोबाइल नंबर 9868235077 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Child abuse is finding new forms and channels through mobile and digital technologies. In India about 134 million children have access to mobile phones and the number is growing very fast with even faster access to internet. While this provides opportunities for accessing useful material for learning purposes, lack of digital literacy and online safety measures expose children to hazards of cyber crime.
जानिए पोक्सो एक्ट के बारे में
पोक्सो (POCSO) एक्ट का पूरा नाम “प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल ऑफेंसेस” ये विशेष कानून सरकार ने साल 2012 में बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। यह एक्ट बच्चों को यौन उत्पीड़न (sexual harassment) यौन हमला (sexual assault) और पोर्नोग्राफी (pornography) जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। हाल ही में इस एक्ट में बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार अगर 12 साल तक की उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश, राज्य के नागरिकों से अपील करता है कि बच्चों को POCSO e-box के बारे में जागरूक करें और बच्चों को शोषण का शिकार होने से बचाएं। इस संदर्भ में अपने महत्वपूर्ण सुझाव/विचार हमसे साझा करें।
Comments